मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना झारखंड सरकार द्वारा उन बच्चों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे जीवन की कठिनाइयों से उबर सकें और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के मुख्य लाभ:
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर माह ₹4000 दिए जाएंगे।
- बच्चों को शिक्षा और रहने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त होगी।
- 18 साल की लड़कियों के विवाह के लिए ₹1,01,000 की सहायता दी जाएगी।
- उच्च शिक्षा के लिए लैपटॉप और टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- बच्चा झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:
- बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- बच्चे का माता-पिता के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।
- माता-पिता में से किसी एक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अगर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, तो उसका आईडी कार्ड होना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
कैसे करें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन ?
- आप जिला बाल संरक्षण इकाई या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।